रायपुर की विशेष अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण न्यायालय ने बहुचर्चित अजय तांडी हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी अमजद खान को दोषी करार दिया है.विशेष न्यायाधीश Pankaj Kumar Sinha ने बुधवार को आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 तथा एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2) के तहत आजीवन कारावास एवं प्रत्येक धारा में 2-2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई.
अभियोजन के अनुसार 4 अगस्त 2022 को टिकरापारा थाना क्षेत्र में मोबाइल चोरी की बात को लेकर अजय तांडी का सोनू महार शादाब उर्फ सद्दू और अमजद खान से विवाद हुआ था. तीनों ने मिलकर अजय के साथ हाथ मुक्कों से मारपीट की और उसके पेट पर प्राणघातक हमला किया. गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.मामले में प्रेम तांडी की सूचना पर Tikrapara Police Station में अपराध दर्ज किया गया था.
सुनवाई के दौरान सह आरोपी शादाब की मृत्यु हो गई,जबकि किशोर आरोपी का मामला किशोर न्याय बोर्ड में चला. न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अमजद खान को हत्या और जातिगत अत्याचार का दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है.

