चुनाव आयोग ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केरल में ईवीएम के मॉक टेस्ट के दौरान बीजेपी को एक अतिरिक्त वोट दिखाने वाली रिपोर्ट गलत है.
चुनाव आयोग ने कहा है कि “ये न्यूज़ रिपोर्ट गलत है हम कोर्ट में विस्तृत रिपोर्ट जमा करेंगे.”
जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच के सामने याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण की उन रिपोर्टों का ज़िक्र किया जिसमें दावा किया गया है कि चार ईवीएम का 17 अप्रैल तो केरल में मॉक टेस्ट हो रहा था जिसमें इन मशीनों ने बीजेपी के चिन्ह वाली अतिरिक्त पर्चियां निकालीं.
2 बजे जब लंच ब्रेक के बाद बेंच दोबारा बैठी तो चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी नितेश कुमार व्यास ने अदालत को बताया कि ये “खबरें झूठी हैं.”
उन्होंने कोर्ट में कहा, “हमने ज़िला कलेक्टर से आरोपों को वैरिफ़ाई किया है और ऐसा लग रहा है कि ये रिपोर्ट झूठी है.हम कोर्ट को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे.”
17 अप्रैल को ऑनमनोरमा ने एक रिपोर्ट की थी कि केरल में ईवीएम ने गलती से मॉक टेस्ट में बीजेपी के पक्ष में वोट रजिस्टर किये.